नवंबर 25, 2019

खज़ाना ले भागा खजांची बन ( हास-परिहास ) डॉ लोक सेतिया

   खज़ाना ले भागा खजांची बन ( हास-परिहास ) डॉ लोक सेतिया 

   ये कहानी अलग है और बिल्कुल नई है इस का चौकीदार चोर है कथा से कोई संबंध नहीं है। इक परिवार के मुखिया चाचा और चाचा के भरोसे के भतीजे की आपसी बात है। घर की तमाम जायदाद के 54 दस्तावेज़ राजनीतिक दल के विधायकों की तरह अनमोल सत्ता की चाबी जैसे भतीजे की जेब में सुरक्षित रखने को चाचा ने सौंपे थे। मगर अचानक नीयत खराब होने से भतीजे ने उन दस्तावेज़ों को चुपके से किसी दुश्मन को ऊंची कीमत लेकर बेच दिया। चाचा को जब तक खबर होती दस्तावेज़ उपयोग कर दुश्मन की मालिकाना हक कानूनी ढंग से हासिल हो चुका था। कुछ खास लोग अपनी शिकायत पुलिस थाने नहीं लिखवाते हैं उनकी सीधी पहचान कमिश्नर तक होती है और उनका मुकदमा बड़ी अदालत छुट्टी के दिन भी सुनवाई करने को मंज़ूर करती रहती है। यहां भी वही बात है अदालत को सब खबर है फिर भी उसको संविधान न्याय से अधिक चिंता इस बात की है कि जिनके दस्तावेज़ चोरी हुए उन्होंने अर्ज़ी उस की नहीं बल्कि ये की थी कि जिस ने उन दस्तावेज़ों को देख कर किसी को सत्ता के ताले की चाबी सौंपी थी उस के आदेश को अनुचित घोषित कर निरस्त करना है। जबकि संबंधित अधिकारी के वकील अदालत को बता रहे हैं कि ये उनके मुवकिल का सरदर्द नहीं है कि जिन लोगों ने दस्तावेज़ हस्ताक्षर कर भतीजे को दिए थे उनकी सहमति उचित थी या नहीं थी। और अगर चाचा की जायदाद के कागज़ात किसी पावर ऑफ़ अटॉर्नी का अनुचित ढंग से उपयोग है तो ये चाचा भतीजे का आपसी मामला है। मगर अदालत को ऐसे दस्तावेज़ों से मिले अधिकार को लेकर कोई विचार नहीं करना चाहिए और अगर ये कोई धोखा है हेराफेरी है तो खुद वही अधिकारी इस पर उचित करवाई करने की आज़ाद है मगर कोई समय सीमा अदालत को तय नहीं करनी चाहिए। उधर हर कोई कीमती जायदाद की तरह अपने पास के सामान की सुरक्षा करने का काम कर रहा है ताकि दुश्मन कोई छीनाझपटी जैसी गुंडागर्दी या फिर कोई और ढंग नहीं अपना सके। जिनको सत्ता की चाबी मिली है जानते हैं उनकी ज़मीन पांव तले से निकल चुकी है मगर समय मिल जाये तो संभलने की उम्मीद रखते हैं या फिर चाबी वापस करने की ईमानदारी नहीं कर सकते क्योंकि नीयत खराब हो जाती है तो लाज शर्म की परवाह नहीं करते हैं। धड़कन सभी की बढ़ी हुई है सांसे फूलने लगी हैं जान अटकी हुई है और अदालत ने मामला और चौबीस घंटे को टाल दिया है।
    
   अदालत कहती है कोई उसको ये सुझाव नहीं दे सकता कि जो भी अनुचित कार्य किया जा चुका है उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। अदालत को अपने आदर की चिंता हमेशा रहती है और ज़रा सी बात अदालत की अवमानना की तलवार का शिकार हो सकती है इस डर से सभी सच बोलने की जगह खामोश रहना उचित समझते हैं। जान है तो जहान है कोई ओखली में सर नहीं डालना चाहता खासकर जब ऊपर सुनवाई की कोई उम्मीद ही नहीं हो। अदालत को पता चल चुका है कि आज जिन लोगों ने किसी को लिखित अपने अधिकार सौंपे थे इरादा बदल चुके हैं और कानून ये भी साफ है कि पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी देने वाला जब भी भरोसा नहीं रहे अपने दिए अधिकार वापस लेने का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जिस ने भी भरोसा तोड़ा उसको भविष्य में कोई भी कार्य करने की इजाज़त नहीं होगी। मगर यहां दग़ाबाज़ भतीजा दस्तावेज़ के दम पर बयनामा कर चुका है और अभी जायदाद को उनके नाम कर सकता है जिनसे सौदेबाज़ी की है। ये इक अजब ढंग की मिसाल बन जाएगी अगर अदालत जानते समझते हुए किसी के अनुचित तरीके से दस्तावेज़ का गलत उपयोग करने वाले लोगों को रोकने को कठोर कदम नहीं उठती बल्कि उनका साथ देती है न्याय की साख को दांव पर लगाकर। वास्तविक अधिकारी लोग बंधक बन जाएंगे और जिसे खज़ाने की रखवाली को खजांची नियुक्त किया था दस्तावेज़ हथिया कर खुद को असली मालिक घोषित कर सकेगा। अर्थात खुद अदालत और कानून खज़ाने की हेराफेरी लूट या उस पर कब्ज़े को अनदेखा कर बंदरबांट की आधुनिक कथा लिख सकती है। और मुमकिन है भविष्य का इतिहास अदालत को गलत परंपरा कायम करने का मुजरिम करार देने की बात कहे।

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